मस्जिद मे लाउडस्पीकर की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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पूरे देश मे लाउडस्पीकर विवाद चल रहा है । लोग धार्मिक स्थलों पर से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे मे बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली ने , कोर्ट मे मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए अजान के समय लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने वाली याचिका पेश की थी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिदों मे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है ।

मांगी थी मस्जिद मे लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत

बदायूं के बिसौली तहसील के धोरनपुर गांव की मस्जिद के मुतवल्ली इरफान ने मौलिक अधिकार के तहत कोर्ट मे याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि,मौलिक अधिकार के तहत अजान के वक़्त लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसपर कोर्ट ने फैसले के साथ अजान के समय लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने से सीधे इंकार किया । साथ ही कोर्ट ने इस मामले मे कोई भी दखल न देने की बात कही। कोर्ट ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल की माँग को भी गलत बताया।

CM योगी ने की अपील

देश भर मे लाउडस्पीकर के विवाद के को लेकर चल रहे माहौल के बीच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि धार्मिक स्थलों पर के लाउडस्पीकरों को या तो उतरवा दिया जाए या फिर उनके ध्वनि को कम किया जाए जिससे ध्वनि, धार्मिक स्थल के परिसर के बाहर ना जाए।

यूपी के एडीजी कानून व व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के अपील के बाद लोग लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए खुद ही आगें आ रहें है।

अभी तक बड़ी संख्या मे उतर चुके हैं स्पीकर

रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों पर लगे 53942 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। इसके अलावा 60295 की ध्वनि कम कर, मानक के अनुसार करायी गई है ।

मस्जिद मे लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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