लाहौर : जुलाई 2021 में लाहौर से लगभग 500 किलोमीटर दूर रहीम यार जिले के भोंग शहर के गणेश मंदिर पर हथियार और लाठियों के साथ सैकड़ो लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी । इस दौरान मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गयी थी , और दरवाजों को क्षतिग्रस्त किया गया था ।
आरोपियों के खिलाफ पिछले साल कार्यवाही शुरू हुई
हिन्दू मंदिर पर हमले के लिए पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने 22 लोगों को 5 -5 साल की सजा सुनाई है । बुधवार को न्यायाधीश नासिर हुसैन ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने से पहले सभी आरोपितों को न्यू सेंट्रल जेल बहावलपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया। हालांकि अदालत ने 62 लोगो को संदेह की वजह से बरी कर दिया । साथ ही मामले से जुड़े 84 लोगों पर सितंबर में ही कार्यवाही कर दी गयी थी ।
गणेश मंदिर में हुई बर्बरता ने देश को किया शर्मनाक, पुलिस बनी रही मूकदर्शक
पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि गणेश मंदिर में बर्बरता ने देश को शर्मसार कर दिया। उनका कहना था कि इस मामले में पुलिस ने मूक दर्शकों की तरह काम किया। पाकिस्तान की संसद ने भी प्रस्ताव पारित कर मंदिर हमले की निंदा की थी।
संदिग्धों से वसूली करने का भी दिए थे कोर्ट ने निर्देश
अधिकारिक बयानों के मुताबिक अभियोजन पक्ष द्वारा फुटेज के रूप में प्रासंगिक सबूत पेश करने और आरोपियों के खिलाफ गवाही के बाद अदालत ने 22 आरोपियों को सजा सुनाई। शीर्ष अदालत के आदेश पर सरकार ने संदिग्धों से जुर्माना भी वसूल किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया।
पाकिस्तान में हर साल कई हिन्दू मंदिरों में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आते रहती है। मामले पर आपकी क्या राय है?
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